दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। आइए दो किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन रखने वाले जानते हैं नए नियमों की पूरी जानकारी।
केवल ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता
नए नियमों के तहत अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परिवार के मुखिया को ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।
तीन स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदनों की खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर गहन जांच की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी सत्यापन के लिए दौरा भी करेंगे। यह तीन स्तरीय जांच प्रणाली फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लागू की गई है।
राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
परिवार का मुखिया: राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार की महिला की आयु 18 वर्ष से कम है, तो महिला के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।
आधार कार्ड अनिवार्य: परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।
वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर ₹1.20 लाख रुपये कर दिया है। यानी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये तक है, वे राशन कार्ड के लिए पात्र हैं।
कौन नहीं बनवा सकता राशन कार्ड?
नए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणी के लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे:
- ए-ई श्रेणी की किसी भी कालोनी में जमीन या इमारत के मालिक
- आयकर का भुगतान करने वाले
- चार पहिया वाहन रखने वाले
- सरकारी नौकरी करने वाले
· बिजली संबध २KW से बढ़ा हुआ रखने वाले लोग
आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति
- दिल्ली में निवास का प्रमाण (यदि आधार कार्ड में पता अलग है)
- राजस्व विभाग द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- पात्रता का शपथ पत्र
- बिजली बिल की एक प्रति
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ई-जिला पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद ‘Food & Supply’ में ‘New Ration Card’ पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। आवेदन संख्या नोट कर लें।
आठ लाख नए राशन कार्ड बनाने की तैयारी
सरकार शहर में आठ लाख से अधिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्डों का कोटा है। कार्ड धारकों की मृत्यु या पलायन के कारण रिक्त स्थानों पर नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026
सरकार ने 4 फरवरी 2026 को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसी के आधार पर तैयार की गई SOP में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया के दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
निष्कर्ष
राशन कार्ड बनवाने के नए नियम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन और आधार अनिवार्यता से फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी। यदि आप पात्र हैं और आपकी वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम है, तो ई-जिला पोर्टल पर आवेदन करें।

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